कपिल शर्मा, हरदा। मध्यप्रदेश के हरदा जिले (Harda) से एक बड़ा मामला सामने आया है। जहां नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) की पहली किस्त लेकर आवास नहीं बनाने वाले 64 लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज हुई है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने सिटी कोतवाली और सिविल लाइन थाने मे आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करवाई। राशि वापस नहीं देने वाले हितग्राहियों को अब जेल की हवा खाना पड़ सकता है।
सरकार ने गरीबों को पक्के मकान बनाने के लिए पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) शुरू की थी। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे है। हरदा नगर पालिका क्षेत्र के 35 वार्डों में 64 हितग्राहियों ने पीएम आवास की पहली किस्त (First Installment) एक लाख रुपये लेकर अपने निजी उपयोग में ले ली और अपने मकान नहीं बनाए।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार यादव ने बताया कि पीएम आवास के तहत जिनकी निजी या पारिवारिक भूमि थी, उन्हें खुद का आवास बनाने के लिए योजना के माध्यम से एक-एक लाख रुपये की पहली किस्त दो साल पहले दी गई। ऐसे लोगों ने या तो राशि का अन्य काम में उपयोग कर लिया या फिर राशि वापस नहीं की और ना ही काम भी शुरू किया। उन्होंने बताया कि सिटी कोतवाली (City Kotwali) में 37 और सिविल लाइन थाने (Civil Line Thana) में 27 लोगों पर प्रकरण कायम करने के लिए थाना प्रभारियों को आवेदन दिए गए थे, जिन पर आज एफआईआर की गई है।
इधर एसपी मनीष कुमार अग्रवाल (SP Manish Agarwal) ने कहा कि नगर पालिका सीएमओ (CMO) ने जांच रिपोर्ट के आधार एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका कर्मचारियों ने घर-घर जा कर सर्वे (Survey) करवाया है। जिसमें उन्होंने पहली किस्त का उपयोग मकान (House) बनाने में नहीं किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 406 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पर पुलिस गबन (Embezzlement) की राशि जब्त करेगी और उन्हें गिरफ्तार (Arrest) करेगी।
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