हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में पहली बार जिला न्यायालय ने लव जिहाद (Love Jihad) और पास्को एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 4000 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपये प्रतिकार राशि देने की भी अनुशंसा की है।

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क्या है मामला

पूरा मामला इंदौर के हातोद थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर अपने स्कूल के परिचित मोहम्मद साबिर पिता सेहवान खान के खिलाफ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने व रेप और पास्को एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 9 सितबंर 2020 को मोहम्मद साबिर पिता सेहवान खान अपने दोस्त के साथ आया और जबरदस्ती उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। साथ ही वीडियो बना लिया। इसके बाद लगातार वह धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता रहा। आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर उसके साथ शादी नहीं करेगी तो अश्लील वीडियो वायरल कर देगा।

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पीड़िता ने परेशान होकर परिजनों को बताया और परिजनों ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने आरोपी को 20 साल की सजा और 4 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अनुशंसा की है कि प्रतिकार राशि पीड़िता को 50 हजार रुपये दी जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश का यह पहला मामला है जिसमें जिला न्यायालय ने पास्को एक्ट और धर्म परिवर्तन के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है।

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