कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में साल 2017 में हुए जघन्य हत्याकांड मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज आरोपियों को सजा सुना दी है। इस मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को डबल आजीवन कारावास के साथ हथियार रखने के आरोप में तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। वहीं दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।
कांग्रेस नेता और एक हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हुई थी हत्या
1 अप्रैल 2017 को रात को हमलावरों ने कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और उसके साथी हिस्ट्रीशीटर कुक्कू पंजाबी की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने दमोह नाका-बल्देवबाग सड़क पर दोनों को घेरकर 25 से 30 राउंड गोलियां चलाईं थी इसके बाद बदमाश भाग निकले थे।
क्या हुआ था घटना वाले दिन
घटना वाले दिन मृतक राजू मिश्रा अपने घर पर था उसी समय कुक्कू ने फोन कर उसे बाहर बुलाया। दोनों बात करते-करते दूसरी ओर दमोहनाका-बल्देवबाग रोड स्थित कुंभारे हेल्थ क्लब तक पहुंचे। दोनों खड़े होकर बात करने लगे। इसी दौरान 6-7 मोटरसाइकिल सवार हमलावर पहुंचे और दोनों को घेर लिया। देखते ही देखते अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई।
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आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक हमलावर फायरिंग करके भाग निकले। कांग्रेस नेता राजू और कुक्कू मौके पर तड़पते रहे। कुक्कू को आंख में और राजू को पेट में एक-एक गोली लगी थी।आसपास खड़े लोगों ने दोनों को तत्काल उपचार के लिए मेट्रो अस्पताल पहुंचाया जहां देर रात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
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