कुमार इंदर, जबलपुर। लोक अदालत में सिविल लायबिलिटी राशि (civil liability amount) में छूट दिए जाने के मामले में आज जबलपुर हाईकोर्ट ( Madhya Pradesh High Court) में सुनवाई की गई. जिसमें कोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब मांगा है. दरअसल, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक आदेश जारी कर बिजली चोरी के पेंडिंग केस में छूट देकर मामलों को लोक अदालत लगाकर निपटाने के आदेश दिए हैं. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

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ओम जन सहयोग समिति के अध्यक्ष मंगल राम महावर की ओर से यह याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि  नियमों के मुताबिक विद्युत कंपनियों को उपभोक्ताओं को छूट देने का अधिकार नहीं है. इस तरह के आदेश बिजली चोरी के मामलों को बढ़ावा देने जैसे हैं. क्योंकि बिजली चोरी करने वालों को यह भरोसा हो जाएगा की लोक अदालत के जरिए उन्हें राहत मिलेगी. साथ ही इस तरह के आदेश से बिजली चोरी को बढ़ावा मिलेगा और बिजली कंपनियों को भी राजस्व का नुकसान भी होगा. 

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग, विद्युत नियामक आयोग और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है.

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