कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी सामने आई है। यहां 20 मई को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जारी सर्कुलर के हिसाब से आरक्षण कर दिया गया, जबकि 21 मई को जारी सर्कुलर के हिसाब से आरक्षण होना था। 20 मई के सर्कुलर को 21 मई का सर्कुलर सुपरसीट कर रहा है।

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दरअसल, आरक्षण को लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 20 मई को सर्कुलर जारी किया था। बाद में संसोधन करते हुए विभाग ने 21 मई को सामान्य महिला और ओबीसी सीट पर ही फ्रेश आरक्षण करने का सर्कुलर जारी किया, लेकिन जबलपुर में 20 मई को जारी पुराने सर्कुलर के हिसाब से आरक्षण कर दिया गया। लॉटरी सिस्टम से ओबीसी का आरक्षण कर दिया गया। कांग्रेस के लीगल सेल ने इस पर आपत्ति भी जताई थी।

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