हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के महू घटना में मुख्यमंत्री ने जिस मृतक आदिवासी युवक के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए पुलिस ने उसी भेरूलाल पर ही धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मृतक युवती के पिता पर भी मामला दर्ज किया है।

पुलिस अधिकारियों का मानना है पुलिस पर जब पथराव हुआ था तब मृतिका के पिता भीड़ को लेकर चौकी पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस पर पथराव हुआ और उसमें 1 टीआई सहित 20 पुलिसकर्मी घायल हुए थे जिसमें से 6 गंभीर घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी थी। जांच में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज की है। ग्रामीण एसपी भगवत सिंह बीरदे ने बताया कि 13 नामजद और 90 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने 307 का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।

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जिस युवक को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख मिले उस मृतक भेरूलाल पर भी जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में प्लंबिंग का काम करने वाले भेरूलाल काम से घर जा रहा था। उसी दौरान विवाद को देख भेरूलाल रुक गया था जिसके बाद गोली में उसकी मौत हो गई। गोली लगने के बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर बॉडी परिजनों के हवाले कर दी थी। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। आदेश के बाद मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 10 लाख की सहायता और 20 हजार अंतिम संस्कार की राशि अपर कलेक्टर अंबेडकर ने परिजनों को दी थी। इसके बाद पुलिस ने शाम को मृतक भेरूलाल पर ही मामला दर्ज कर लिया।

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आदिवासी युवती के पिता पर भी 307 की FIR

पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर मृतक युवती (जिसकी मौत के बाद पुलिस पर पथराव हुआ था) मामले में मृतिका के पिता पर भी 307 की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का मानना है इस पूरे घटनाक्रम में मृतक युवती के पिता के साथ बड़ी संख्या लोग में डूंगर गांव चौकी लोग पहुंचे थे इसलिए युवती के पिता पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद और भी वीडियो फुटेज खंगाल कर आरोपियों की संख्या बढ़ा सकती है।

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