पीताम्बर जोशी, नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिला कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने नगरीय क्षेत्रों में प्लाई ऐश के भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। यह कार्रवाई दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत किया गया है। कलेक्टर मनोज कुमार ठाकुर के जारी आदेशानुसार नर्मदापुरम जिले के सपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में प्लाईऐश के भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 6.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ संगठन पर धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Ladli Bahana Yojana: मुख्यमंत्री शिवराज कल से तीन दिन इन 3 जिलों में लाड़ली बहना और लाभार्थी सम्मेलन को करेंगे संबोधित

उल्लेखनीय हैं कि गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर से प्लाईऐश के भारी वाहन अनुभाग जिले के मुख्य मार्गों से होकर तेज रफ्तार से गुजरते है। जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। आमजनों से इससे असंतोष व्याप्त है जो कि दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 133 अंतर्गत न्यूसेस की परिधि में आता है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शांति और कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कलेक्टर के आदेशानुसार कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में आदेश पारित किया है।

सरकारी नौकरीः MPPSC ने प्रिंसिपल समेत 181 पदों पर निकाली वैकेंसी, जानें आवेदन की अंतिम तिथि और बाकी पूरी डिटेल

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus