ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रक्रिया में रोटेशन का पालन नहीं करने पर नगरीय निकाय चुनाव में पूर्व घोषित आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। न्यायालय के फैसले के बाद अब नए सिरे से अनुसूचित जाति जनजाति सीटों का आरक्षण किया जाएगा।

अनुसूचित जाति जनजाति सीटों के नोटिफिकेशन का था मामला

जनहित याचिका में प्रदेशभर के स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति के निगम मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर पंचायत अध्यक्ष में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद कहा सरकार नए रोटेशन के आधार पर करा सकती है स्थानीय निकाय के चुनाव। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद वर्तमान आरक्षण के अनुसार निकाय चुनाव की तैयारी में लगे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उन्हें नए सिरे से आरक्षण के बाद मौका मिलेगा या नहीं इस पर संशय हैं। वहीं निकाय चुनाव के पूर्व फिर से आरक्षण प्रक्रिया का पालन करने से चुनाव नहीं लड़ पाने निराश लोगों में उम्मीद की किरण जगी है।