कुमार इंदर, जबलपुर। बहुचर्चित भोपाल गैंसकांड (यूनियन कार्बाइड) कचरा विनिष्टीकरण को हाईकोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। राज्य सरकार की ओर से तीनों ट्रायल रन की रिपोर्ट पेश की गई है। ट्रायल रन रिपोर्ट में कहा गया कि कचरा विनिष्टीकरण से कोई नुकसान नहीं होगा। कोर्ट ने कहा- सरकार कचरा विनिष्टीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकती है। नियमों का पालन कर राज्य सरकार धीरे-धीरे कचरा विनिष्टीकरण कर सकती है।

विधायक के साधु-संतों की तुलना सांड से करने पर बवालः बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की, समर्थन में उतरी कांग्रेस

बता दें कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने 3 चरणों में ट्रायल रन की बात कही थी। 10-10 मीट्रिक टन के तीनों ट्रायल रन किए गए। 27 फरवरी को पहला ट्रायल रन, 4 मार्च को दूसरा और 17 मार्च को तीसरा ट्रायल रन किया गया। ट्रायल रन की कंप्लायंस रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश की गई। पहले फेस में 135 किलो वेस्ट प्रति घंटे के हिसाब से विनिष्टीकरण किया गया। दूसरे फेस में 170 किलो प्रति घंटा और तीसरे में 270 किलो वेस्ट प्रति घंटे के हिसाब से विनिष्टीकरण किया गया। यूनियन कार्बाइड कचरे के विनिष्टीकरण के पहले अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए।

खालिद फखरुद्दीन, याचिकाकर्ता के वकील

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H