हेमंत शर्मा, इंदौर। कोर्ट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर पदोन्नति लेने वाले मामले में गिरफ्तार आईएएस (IAS) संतोष वर्मा को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया. जहां मामले में पूछताछ के बाद कोर्ट से पुलिस ने संतोष वर्मा को दो दिनों के रिमांड पर लिया है. जिससे मामले में और गहनता से पूछताछ की जा सके.

आईएएस (IAS) संतोष वर्मा को पुलिस ने रविवार दोपहर को कोर्ट नंबर 13 सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार पाटीदार की कोर्ट में पेश किया गया. जहां आईएएस अधिकारी के वकील एवं शासकीय वकील में कई तर्क रखे गए. जिसके बाद पुलिस ने अन्य दस्तावेज और पूछताछ के लिए 2 दिन का रिमांड मांगा. जिसमें न्यायालय ने पुलिस को दो दिन की रिमांड पर आईएएस अधिकारी को सौंपा दिया है. अब IAS संतोष वर्मा 14 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे. पूरे मामले की जांच सीएसपी द्वारा की जा रही है. आईएएस अधिकारी को एमजी रोड पुलिस दोबारा से 14 जुलाई को कोर्ट में पेश करेगी.

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आपको बता दें कि नगरीय प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त आईएएस (IAS) संतोष वर्मा को एमजी रोड थाना पुलिस ने शनिवार देर रात गिरफ्तार किया था. संतोष वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने न्यायालय का फर्जी आदेश लगाकर आईएएस (IAS) अवार्ड लिया. फर्जी दस्तावेज से आईएएस का अवार्ड हासिल करने का यह प्रदेश का पहला मामला है.

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यह है मामला

संतोष वर्मा के खिलाफ साल 2016 में एक महिला की शिकायत पर इंदौर के लसुड़िया थाने में शादी का झांसा देकर ज्यादती करने का मामला दर्ज किया गया था. चूंकि संतोष वर्मा को राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशानिक सेवा यानी आईएएस (IAS) के पद पर पदोन्नत किया जा रहा था. तब लोक सेवा आयोग ने इनके खिलाफ दर्ज अपराधिक प्रकरण और कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी मांगी थी. लेकिन संतोष वर्मा ने बरी होने का कोर्ट का झूठा आदेश पेश कर आईएएस (IAS) पद पर पदोन्नती ले ली.

न्यायाधीश ने दर्ज कराई शिकायत

पुलिस द्वारा जब इन दस्तावेजों को  जिला कोर्ट से वैरिफाई कराया गया तो कोर्ट का ये आदेश जाली निकला. इस आदेश पर विशेष न्यायाधीश विजेन्द्र सिंह रावत के हस्ताक्षर थे. मामले का खुलासा होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी. मामले में पुलिस ने नगरीय प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त संतोष वर्मा को देर रात गिरफ्तार कर लिया.

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