भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने राज्य शासन द्वारा रविवार को जारी लॉकडाउन में भी करोना का कहर जारी रहा. आज पूरे प्रदेश में 1322 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं. वहीं 3 लोग की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है.
इसे भी पढ़ें- तंत्र क्रिया के लिए विदेशी कछुए की तस्करी, ग्राहक बनकर पुलिस ने आरोपी को दबोचा
एक्टिव केस की संख्या 8 हजार पहुंची
प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 8 हजार पहुंच गई है. आज भोपाल में 382, इंदौर में 326 और जबलपुर में 108 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं. यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से शाम को जारी मेडिकल बुलेटिन में दी गई है.
जिला न्यायालय में बिना आईडी नहीं मिलेगी प्रवेश
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल के जिला न्यायालय में बिना आईडी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भोपाल जिला न्यायालय के लिए गाइडलाइन जारी की है.
इसे भी पढ़ें- कांग्रेस नेता की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार, फरार बदमाशों पर था 30 हजार का ईनाम
जारी गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को पहचान पत्र दिखाए बिना प्रवेश नहीं मिलेगा. सोमवार को एडीजे कोर्ट में सुबह 11 बजे और मजिस्ट्रेट कोर्ट में 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी.
इसे भी पढ़ें- टीकमगढ़ः मजदूरों से भरा मालवाहक वाहन पलटा, 2 महिला की मौत, 14 घायल
लाकडाउन में सिर्फ इनकों मिली छूट
लॉकडाउन में दवा की दुकान और अस्पताल सहित आवश्यक वस्तुओं के थोक परिवहन, औद्योगिक इकाइयों, श्रमिकों व कर्मियों, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, बाहर से आने वाले ट्रक, डंपरों को, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आने-जाने की छूट रहेगी.विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को छूट रहेगी कि वे अपनी फोटो पहचान पत्र व टिकट दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे.