शब्बीर अहमद, भोपाल. कोरोना संक्रमण काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए राहतभरी खबर है. अब ऑक्सीजन सिलेण्डर के लिए लोगों को मनमाने पैसे नहीं देने पड़ेंगे. इसके लिए कलेक्टर ने दाम तय कर दिए हैं. जारी आदेश के मुताबिक अब ज्यादा पैसे लेने वालों पर कालाबाजारी की धारा के तहत की जाएगी कार्रवाई. नए आदेश के मुताबित 7 क्यूबिक मीटर के 500 और 10 के 650 रुपए मूल्य से ज्यादा नहीं ले सकेंगे.
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कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में ऑक्सीजन सिलेंडर के मूल्य की दर को निर्धारित कर दिया है. उससे अधिक राशि लेने पर संबंधित के विरुद्ध कालाबाजारी करने की धारा में कानूनी कार्रवाई की जाएगी. भोपाल जिले में कोविड -19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी चिकित्सालयों में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई जारी रखा जाना आवश्यक है. ऑक्सीजन सिलेंडर के विक्रय मूल्यों में एकरूपता रखने के लिए मूल्य निर्धारित किये गए हैं.
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7 क्यूबिक मीटर सिलेंडर वितरक और निर्माता रेट (जीएसटी सहित) 360 रुपए और सब वितरक रेट/अस्पताल तक रेट(परिवहन एवं जीएसटी सहित) 500 रुपए निर्धारित किया है.10 क्यूबिक मीटर सिलेण्डर वितरक और निर्माता रेट (जीएसटी सहित) 510 रुपए, सब वितरक रेट/अस्पताल तक रेट (परिवहन एवं जीएसटी सहित) 650 रुपए नियत व अधिकतम दर हैं. निर्धारित दर से अधिकतम दर पर विक्रय करने के प्रकरण प्राप्त होने पर कालाबाजारी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी. डीलर इनपुट कास्ट कम होने पर कम राशि में भी विक्रय किया जा सकता है. यह आदेश आगामी एक माह के लिए प्रभावशील रहेगा.
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