वेंकटेश द्विवेदी, सतना। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मप्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है. एक मुस्लिम युवक द्वारा हिन्दू महिलाओं को बरगला कर अपने साथ रखने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू होने के बाद जिले में दर्ज यह पहला प्रकरण है.

मामला कोलगवां थाना क्षेत्र का है. जहां शहर के टिकुरिया टोला की रहने वाली कुशवाहा परिवार की एक 35 वर्षीय महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि मो. रफी नामक युवक ने अपना धर्म छिपा कर उसे अपने साथ रखा. उसने खुद को राकेश कुशवाहा बताया और मुझे प्रेम जाल में फंसा कर मेरे घर में रहने लगा.

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पीड़िता ने बताया कि उसने मेरे पति को भी मार कर भगा दिया और मेरा घर भी बेच दिया. महिला ने पुलिस को बताया कि रफी से उसे एक बेटी हुई जिसकी उम्र अब 13 वर्ष है. जब उसे यह पता चला कि खुद को राकेश कुशवाहा बताने वाला शख्स मुस्लिम है और उसका नाम रफी है तो, उसने आपत्ति जताई. लेकिन रफी ने उसे और उसकी बेटी को सच उजागर करने पर जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया. कुछ समय बाद रफी ने महिला और उसकी बेटी के पास आना भी कम कर दिया, लेकिन वो जब भी आता महिला के साथ मारपीट करता था. साथ ही जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था.

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बता दें कि महिला की शिकायत पर कोलगवां थाना पुलिस ने मो. रफी उर्फ राकेश कुशवाहा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 419, 506 ताहि एवं 3/5 मप्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि इसके पहले भी आरोपी ने एक हिन्दू महिला को झांसे में लिया था और अपने घर ले जाकर उसे भी अपने साथ रहने को मजबूर किया था.

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. महिला ने कोलगवां पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसका धर्म परिवर्तन करा कर उसका नाम बदल दिया था. बेटी का नाम भी उसने बदल दिया था. मां- बेटी दोनों के मुस्लिम नाम रख दिए थे. यह पता तब चला जब आरोपी द्वारा बनवाया गया राशन कार्ड महिला के सामने आया. आरोपी ने महिला का नाम आधार कार्ड में भी बदलवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया था.

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देखिये वीडियो:

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