संदीप शर्मा, विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गांजा तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने 12-12 सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 किलो गांजा जब्त किया था।  

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17 नवंबर 2019 को कोतवाली थाना पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए मुन्ना कुशवाहा निवासी रायसेन, खिलान सिंह निवासी विदिशा और सोनू धाकड़ निवासी विदिशा को अरेस्ट किया था और उनके कब्जे से 60 किलो मादक पदार्थ जब्त किया था। आज बुधवार को तीनों तस्करों को कोर्ट में पेश किया गया।

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विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस मनोज कुमार राठी ने तीनों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए 12-12 साल और एक-एक लाख रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की पैरवी अपर लौक अभियोजन राघवेन्द्र सिंह राठौर ने की।

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