Mutual Fund Nomination Deadline 2023: क्या आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? क्या आपने इसमें अपना नॉमिनी चुन लिया है? अगर नहीं तो बाकी सारे काम छोड़ दें और सबसे पहले इसे जल्दी से निपटा लें. ऐसा न करने पर आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा. भले ही आप लंबे समय से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हों, लेकिन अगर आप अभी तक नॉमिनी नहीं चुन पाए हैं तो आपके खाते को लेकर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बड़ी कार्रवाई कर सकता है.

नामांकन नहीं होने पर खाता फ्रीज कर दिया जाएगा!

दरअसल, सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को अपना नॉमिनी बताना होगा. अगर कोई नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसका बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाएगा. इसलिए अगर आप अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि नॉमिनी किसे बनाना है तो जल्द से जल्द यह काम कर लें.

30 सितंबर से पहले अपना नॉमिनी बताएं

सेबी के मुताबिक, म्यूचुअल फंड निवेशकों को 30 सितंबर से पहले अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. ऐसा नहीं करने पर उनका बैंक खाता फ्रीज किया जा सकता है. सिर्फ नाम देना ही नहीं अगर आप नॉमिनी का नाम हटाना भी चाहते हैं तो इसके लिए भी डेडलाइन 30 सितंबर तक रखी गई है.

नामांकन प्रक्रिया 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई

जिन म्यूचुअल फंड निवेशकों ने अभी तक अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं भेजी गई हैं. जानकारी के लिए बता दें कि सेबी ने जून, 2022 में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक घोषणा की थी, जिसके मुताबिक नॉमिनी का नाम खुलासा या हटाने में शामिल किया गया था. इसके बाद निवेशकों के लिए आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई और फिर नामांकन की समय सीमा 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दी गई.

म्यूचुअल फंड में नामांकन कैसे करें?

आप नामांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरा कर सकते हैं. ऑफलाइन मोड से निवेश करने वालों को फॉर्म भरकर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास जमा करना होगा. वहीं ऑनलाइन मोड से निवेश करने वाले निवेशकों को सिर्फ लॉग इन करके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प मिलता है.

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