रायपुर. नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला मामले के आरोपी डीके शर्मा और केके यदु को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. कुछ दिन पहले एक अन्य आरोपी को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. इस मामले के मुख्य आरोपी एसएस भट्ट को पहले ही हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के पैरोल पर रिहा कर दिया है. जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस उदय ललित की बेंच में नान घोटाले के दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

सुनवाई में यह कहा गया कि पिछले 2 साल से अधिक समय से आरोपी जेल में हैं और इस प्रकरण में निचली अदालत में सुनवाई चल रही है. आरोपियों ने घोटाले में संलिप्तता के आरोपों से इनकार किया है. आरोपी केके यदु नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक बिलासपुर में पदस्थ हैं. जबकि डी के शर्मा भंडार गृह निगम बालोद के शाखा प्रबंधक रहे हैं. कोर्ट ने आरोपियों की लंबे समय से जेल में बंद होने के कारण जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 12 फरवरी वर्ष 2015 में अधिकारियों कर्मचारियों के यहां छापेमारी की थी. इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अलावा आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था. ये सभी आरोपी जेल में है. सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 120 बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) और धारा 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.