कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। नरवर नगर पंचायत चुनाव ( Narwar Nagar Panchayat Election) 2 महीने के अंदर होगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को चुनाव संपन्न कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ( Gwalior Bench of Madhya Pradesh High Court) ने जनहित याचिका और अवमानना याचिका से जुड़े हुए मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिसके चलते शिवपुरी जिले की नरवर नगर पंचायत के चुनावों को आगामी 2 महीने के अंदर सम्पन्न कराना मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ( Madhya Pradesh State Election Commission) के लिए जरूरी किया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को भी स्पष्ट किया है कि नरवर नगर पंचायत को सामान्य महिला पद के लिए आरक्षित किया जाए। साथ ही साल 2021 की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव को संपन्न कराया जाए।

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दरअसल शिवपुरी जिले की नरवर नगर पंचायत निवासी बृजेश सिंह तोमर ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी कोर्ट ने साल 2019 में आदेश दिया था कि 3 महीने में चुनाव प्रक्रिया को खत्म किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर पंचायत के चुनाव नहीं कराए गए हैं। ऐसे में चुनाव नहीं कराए जाने पर साल 2019 में बृजेश सिंह ने एक अवमानना याचिका दायर की थी।

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कोर्ट ने अवमानना के इस मामले में दोषी मानते हुए प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त को तलब कर लिया था। इसके साथ ही याचिकाकर्ता बृजेश सिंह तोमर ने साल 2020 में एक नई रिट पिटिशन भी दायर की थी। याचिका में तर्क दिया गया कि साल 2018 में चुनाव का जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अनुसार चुनाव कराने थे। लेकिन साल 2020 में चुनाव की नई अधिसूचना जारी कर दी गई।

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चार याचिकाओं पर एक साथ कोर्ट ने की सुनवाई 
साल 2020 में नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को भी नए सिरे से ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया। वहीं मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी याचिका दायर की थी। याचिका को भी रिट पिटिशन के साथ सुना जा रहा था। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके बीएल कांता राव ने भी याचिका दायर की थी।  ऐसे में यह सभी याचिका भी रिट पिटिशन के साथ जोड़ी गई और एक साथ न्यायालय ने सभी चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि न्यायालय के आदेश की अवमानना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में नरवर नगर पंचायत के चुनाव को अब 2 महीने में संपन्न कराना होगा। वहीं नरवर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को सामान्य महिला के लिए आरक्षित भी किया जाए।

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सुनवाई में मुख्य चुनाव आयुक्त वर्चुअली शामिल हुए

गंभीर मामले में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह (Madhya Pradesh Chief Election Commissioner Basant Pratap Singh) कोर्ट में वर्चुअली शामिल हुए। न्यायालय को विश्वास दिलाया कि आगामी 2 महीने में साल 2021 की नवीन मतदाता सूची के आधार पर चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि जहां कोरोना और ओबीसी आरक्षण विवाद के चलते पंचायत चुनाव को रोका गया है, ऐसे में आगामी दो महीने के अंदर चुनाव आयोग क्या सिर्फ नरवर नगर पंचायत का चुनाव संपन्न करा पायेगा या कुछ और ही योजना पर चुनाव आयोग को काम करना होगा।

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