शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत पूरे भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक नए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं. साथ ही राजधानी के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश अनुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे.

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