जशपुरनगर- केन्द्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक 4 मई से ग्रीन जोन वाले इलाकों में कई तरह की छूट प्रदान की जा सकेगी. इस इलाकों में कलेक्टरों को परिस्थितियों के मुताबिक निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है. इसके तहत जशपुर कलेक्टर  नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए जिले में तात्कालिक व्यस्था के तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 6  बजे से 11 बजे सुबह तक ही खोले जाने का आदेश दिया है. जिला प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णय के मुताबिक जिले में सैलून, ढाबा, गुमटी-ठेले, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी.

 

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक लोगों के लिए मनोरंजन वाले साधन, क्लब सभी बंद रहेंगे और उनको खोलने की अनुमति नहीं होगी. अब जशपुर अंचल की मदिरा दुकानें दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी. कलेक्टर ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संस्थानों को सरकारी गाइड लाईन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रखने के निर्देश दिए हैं.

जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रतिष्ठान में सामान लेने आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा दूसरे ग्राहक से एक मीटर की दूरी बनाकर रखना होगा. सभी दुकानदारो को अपने दुकान के बाहर सेनेटाइजर या फिर हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी रखना अनिवार्य होगा. कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते प्रतिष्ठान पूर्व की तरह ही संचालित होंगे.उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए है.