दिल्ली. दिल्ली में जारी हुए नए ट्रैफिक रूल्स विदेशों की तर्ज पर हैं. जिनके मुताबिक बस लेफ्ट लेन में ही चलेगी. हैवी व्हीकल बस लेन का हिस्सा होंगे. कॉमर्शियल वाहन भी बस लेन में ही चलेंगे. नो ओवरटेकिंग जॉन, नो स्टॉपिंग जॉन बनाया जाएगा. राइट लेने की स्थिति में बस को 10 सेकंड पहले का समय दिया जाएगा जिससे लेफ्ट में वाहनों से हादसा ना हो.
बसों और भारी वाहन तय लेन पर चल रही है कि नहीं इसे लेकर सरकार ने आज दिल्ली में काफी सख्ती दिखाई है. आज पहले ही दिन लेन का उल्लंघन करने पर 20 चालान हुए हैं. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग ने 15 कॉरिडोर पर शुक्रवार से इसे सख्ती से लागू कराना शुरू कर दिया हैं, कुछ कॉरिडोर पर चालान के डर से बसें लेन में ही चलती नजर आईं. इसका बुरा असर यह भी हुआ कि बसों की स्पीड कम हो गई और कई जगह यात्रियों को बसों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. इस नियम को तोड़ने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है. साथ ही लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को एडवाइजरी जारी की थी.
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फिलहाल, ट्रैफिक के इस सिस्टम को 15 दिन के लिए लागू किया गया है. नए रूल्स के तहत बस ओवरटेक नहीं कर पाएगी यानी सामान्य गति से बस को चलना होगा. 2 पहिया वाहनों को भी ओवर टेक लाइन या मिडिल लाइन में ही रहने का नियम है. असल में करीब 70 फीसदी से ज्यादा सड़क दुर्घटना के पीछे कारण लेन चेंज होता है. हालांकि, दिल्ली में लेन सिस्टम पहले से है पर उसको फॉलो कोई नहीं करता है, लेकिन ट्रैफिक के नियम काफी सख्त भी हैं और उस पर जुर्माना भी है.
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वहीं, डीटीसी और क्लस्टर बसें स्टॉप पर बनाए गए बॉक्स के अंदर ही रुकेंगी. वहीं, नियमों का पालन किया जाए, इसके लिए परिवहन विभाग की इंफोर्समेंट टीम, डीटीसी, क्लस्टर और ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर रहेंगी.
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