कुमार इंदर, जबलपुर. दिसंबर महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही साल 2023 भी गुजर जाएगा. दो दिनों में नया साल 2024 (New Year 2024) आने वाला है. पुराने साल को खुशी-खुशी अलविदा और नए साल का स्वागत लोग धूमधाम से करना चाहते हैं. लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में नए साल का जश्न फीका रहेगा, क्यों कि शासन-प्रशासन ने जश्न को लेकर कई तरह की गाइडलाइन जारी कर दी है.

इधर, संस्कारधानी जबलपुर में न्यू ईयर पर अब डीजे नहीं बज पाएगा. साउंड बाक्स का वायल्यूम साउंड परिसर तक ही सीमित रखना होगा. न्यू ईयर की तैयारी को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में हुई बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया है. पुलिस ने होटल, रिसोर्ट एवं क्लब के संचालकों की बैठक ली.

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बैठक में व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्दश दिए गए हैं. ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रो का इस्तेमाल करना होगा. रात 12:30 बजे तक ही कार्यक्रर्मों की मंजूरी होगी. इस दौरान अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके उपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में भी कलेक्टर आशीष सिंह ने लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग के नियम तय कर दिए है. नियम के अनुसार, केवल एक लाउडस्पीकर और डीजे संचालक दो बॉक्स रख सकेंगे. राजधानी में 600 से ज्यादा डीजे संचालक है. नियम की मॉनिटरिंग के लिए सर्कल एसडीएम को प्रभारी बनाया गया है. जो शहरभर में हो रहे जश्न में नजर रखेंगे. साथ ही 31 दिसंबर की रात को प्रशासन विशेष जांच अभियान चलाएगा.

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