चेन्नई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की दक्षिणी पीठ ने बिजली कंपनी पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के अपने आदेश के खिलाफ तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (टैंजेडको) द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने नीलगिरी जिले के चेरंबडी वन क्षेत्र के चुंगम वन प्रभाग में एक जंगली हाथी, चार सूअर, एक आम नेवले, एक धारीदार गर्दन वाले नेवले, तीन कोबरा और एक कौवे की मौत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला उठाया था। जिसकी वजह कथित रूप से टैंजेडको के एक बिजली लाइन के टूटने को बताया गया था।

यह देखा गया कि टैंजेडको ने हाई टेंशन तार को विद्युत रोधित नहीं किया था जिसके कारण जंगली जानवरों की मौत हो गई थी। पीठ ने जानवरों की मौत के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया और राज्य वन विभाग को 75 लाख रुपये का जुर्माना देने को कहा।

एनजीटी ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल ने याचिका पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि टैंजेडको को ‘सख्त दायित्व सिद्धांत’ के सिद्धांत को लागू करते हुए मुआवजे का भुगतान करना होगा।