वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। बिलासा देवी एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग के लिए आवश्यक जमीन की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सेना के अधीन 28 एकड़ जमीन को तत्काल देने कहा है, इससे एयरपोर्ट पर नाइट लेने का काम आसान हो जाएगा.
बिलासपुर में सर्वसुविधायुक्त एयरपोर्ट के लिए दायर जनहित याचिका कमल दुबे व हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार पर याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी व न्यायाधीश पी सैम कोशी की खंडपीठ ने आज सुनवाई हुई. खंड पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि केंद्र और राज्य दोनों एयरपोर्ट के विकास के लिए सहमत एवमं प्रयासरत हैं. एयरपोर्ट के विकास के लिए 1018.48 एकड़ भूमि एयरपोर्ट को देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, और राज्य शासन उसके एवज़ में राशि प्रदान करने के लिए तैयार है.
इसके अलावा तत्काल रूप से आवश्यक 28 एकड़ भूमि नाइट लैंडिंग के लिए देने के लिए सेना भी तैयार है, राज्य ने भी इसके लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की बात कही है, इसलिए उक्त चिन्हित भूमि पर कार्य शुरु करने की अनुमति दिये जाने संबंधी आदेश जारी किया, जिससे नाइट लैंडिंग के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी आए.
आज हुई सुनवाई में बिलासपुर भोपाल उड़ान बंद करने के मामले में एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया को एलाइंस एयर पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. एयरपोर्ट एप्रोच रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग उच्च न्यायालय के सामने से एयरपोर्ट) के प्रगति के संबंध में महाधिवक्ता ने बताया कि कार्य शीघ्र स्तर पर चल रहा है. एप्रोच रोड की ज़मीन पर जो अवैध क़ब्ज़ाधारी है, उन्हें हटाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है .इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून के हफ़्ते में होगी.
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