चंडीगढ़. नकली शराब के कारण हुई 21 मौतों के मामले में जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के रिटायर जज को सौंपने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिका में बताया गया कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने नकली शराब को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, इनका पालन न होने का याचिका में आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश जारी करने की अपील की गई है.

याचिका दाखिल करते हुए कुंवर सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि 2020 में जुलाई व अगस्त माह में नकली शराब से 105 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले की मैजिस्ट्रीयल जांच का आदेश दिया था. इसके बाद भी अगले ही वर्ष 2021 में पजाब में 127 लोगों की ऐसी ही शराब से मौत हुई थी. उस वर्ष पंजाब उत्तर प्रदेश के बाद नकली शराब के कारण मरने वाले लोगों के मामले में देश में दूसरे स्थान पर था. याची ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च 2023 को पंजाब सरकार को नकली शराब पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया था.

इस आदेश के बावजूद पंजाब में लोग नकली शराब बनाने का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं. 19-20 मार्च 2024 को संगरूर के रविदास पुरा, तिबरी, गुजरान, ओप्पली और धोंडोली खुर्द गांवों में नकली शराब के कारण 21 मौते हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सही प्रकार से न होने के चलते यह हादसा हुआ है. सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य को निभाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं.