दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कश्मीर और लद्दाख में जमीन की खरीद फरोख्त की इजाजत देशभर के लोगों को दे दी है।

सरकार के इस फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। गृह मंत्रालय ने आज इसकी हरी झंडी देते हुए नई अधिसूचना जारी की है। अब कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घर बनाने का सपना साकार हो जाएगा। वहीं खास बात ये है कि खेती की जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक जारी रहेगी।

गृह मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि, इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार के इस फैसले पर जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि, हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू-कश्मीर में स्थापित हों, इसलिए औद्योगिक भूमि में निवेश की जरूरत है लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों पास ही रहेगी। गौरतलब है कि अभी तक जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। अब सरकार की नई अधिसूचना के बाद बाहर के लोग भी कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकेंगे।