अंबिकापुर। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर सहित कई जिलों के बाद अब सरगुजा जिले ने भी लॉक डाउन का एलान कर दिया है। यहां 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितम्बर की रात्रि 12:00 बजे तक लॉक डाउन रहेगा।

लॉकडाउन के दौरान शहर के निगम क्षेत्र कि संपूर्ण सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। लॉकडाउन के दौरान केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन एंबुलेंस तथा एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही प्रदान किया जावेगा। अन्य वाहनों हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

दूध पार्लर सुबह 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक एवं संध्या 5:00 बजे से 7:00 बजे तक ही खुलेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि दूध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान पार्लर इसके अलावा नहीं खोले जाएंगे तथा दुकान पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त में केवल दूध ही होगी । पेट शॉप में केवल पशुओं को पशु चारा देने हेतु प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक एवं संध्या 5:00 बजे से संध्या 6:30 तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसी केवल टेलीफोनिक ऑनलाइन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। निगम क्षेत्र में आगामी आदेश तक सब्जी मटन मार्केट शराब दुकान तथा अन्य किराना दुकानें बंद रहेंगे।

मेडिकल सेवाओं को छोड़कर आदेश में दिए गए 18 बिंदुओं को छोड़कर नगर पालिक निगम अंबिकापुर क्षेत्र अंतर्गत समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। शासकीय कार्यालय संस्था आगामी आदेश तक पूर्णता बंद रहेंगे और बाहर घूमने वालों पर प्रशासन के द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।