नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) देश के नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. सरकार ने छोटे दुकानदारों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का ऐलान किया है. इस स्कीम के तहत दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलने का प्रावधान है. इसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा.
इन लोगों को मिलेगी पेंशन
इस पेंशन योजना के तहत खुदरा कारोबारी, दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी.
क्या होंगी शर्तें
इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कारोबारी का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाहिए. यह एक स्वैच्छिक योजना है, जिसमें बिजनेस करने वाले को 60 वर्ष उम्र पूरी होने पर 3,000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन (Pension) मिलेगी.
दिल्ली में कोरोना के 739 नए मरीज आए सामने, 5 लोगों की मौत, रिकवरी रेट 98.42 प्रतिशत
ऐसे होगा पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन
18 से 40 वर्ष के बीच आयु वर्ग वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा. पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोग देशभर में फैले 3.25 लाख साझा सेवा केंद्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं. योजना का फायदा लेने के लिए बहुत आसान नियम बनाया गाय है. इसके लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जरूरत होगी.
मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलेगा पेंशन का फायदा
यदि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की तरफ से बनाए गए नॉमिनी (पति / पत्नी) को पारिवारिक पेंशन के रूप में आवेदक की पेंशन का 50 प्रतिशत दिया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए आप Labor.gov.in और maandhan.in पर भी लॉगइन कर सकते हैं.
इन डाक्यूमेंट की होगी जरूरत
एनपीएस एनरोलमेंट के लिए आपके पास आधार कार्ड और बचत बैंक खाता, जनधन खाता संख्या होनी चाहिए.
Read more : India Has the Second Highest Crypto Users Globally
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक