सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। राजधानी रायपुर के गोलबाजार स्थित तुलसी होटल को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है. आगजनी से बंजारी रोड स्थित तुलसी होटल पूरी तरह जर्जर हो गई थी.10 अप्रैल 2017 को होटल में आगजनी की घटना हुई थी. इस हादसे में 5 लोगों के जलने से मौत हो गई थी.

आगजनी की इस घटना के बाद अब महापौर अपीलिय समिति ने इसे तोड़ने का निर्देश दे दिया है. हालांकि निगम की अपील समिति में होटल मालिक ने इस आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी. अब 2 साल सुनवाई चलने के बाद इसे तोड़ने का आदेश दिया गया है.

निगम कमिशनर शिव अनंत तायल ने बताया कि मामला अपीलीय समिति में गया हुआ था. वहां से महापौर के निर्देशानुसार तुलसी होटल को जर्जर घोषित करते हुए जनहित में ढहाया जाएगा. इसके कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाएगी नोटिस जारी कर दिया गया है गई है.

हालांकि होटल मालिक ने इस आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी. अब 2 साल सुनवाई चलने के बाद महापौर अपीलीय समिति ने इसे तोड़ने का आदेश दिया है.