शब्बीर अहमद, भोपाल। पंचायत चुनाव (Panchayat election) को लेकर मध्यप्रदेश से बड़ी खबर आ रही है।  मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat election) का मामला कोर्ट पहुंच गया है। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) के साथ ग्वालियर और इंदौर हाई कोर्ट बेंच में भी याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें ग्वालियर खंडपीठ ने याचिका स्वीकार कर सरकार को नोटिस जारी किया। पंचायत अधिनियम में किए गए संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें बताया गया है कि यह संसोधन संविधान की धारा 243 से कवर्ड नहीं है। 

कल्लू राम सोनी नाम के व्यक्ति ने अध्यादेश को चुनौती दी है। जिसमें उन्होंने रोटेशन प्रणाली लागू करने की मांग उठाई है। क्योंकि सरकार ने पुरानी व्यवस्था पर चुनाव कराने की मंशा जाहिर की है। ऐसे में इस याचिका को दायर करते हुए गुरुवार को हुई सुनवाई में 4 सप्ताह में सरकार से जबाब मांगा है।

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पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने भी दायर की याचिका 

वहीं एक और याचिका  पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने दायर किया गया है। 21 नवंबर को मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज्य संशोधन अध्यादेश पारित किया गया है। अध्यादेश के माध्यम से पंचायत एक्ट में सेक्शन 9 अ को जोड़ा गया है, जिसे याचिका में नियम विरुद्ध बताया गया है।

4 दिसंबर को ग्वालियर बेंच में सुनवाई 

गौरतलब है कि पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से दायर याचिका पर आगामी 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ग्वालियर बेंच में सुनवाई करेंगे। इसमें खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विवेक तंखा (Senior leader Rajya Sabha MP Vivek Tankha) पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा के साथ मामले में पैरवी करेंगे।

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कांग्रेस सरकार की मंशा पर खड़े कर रही सवाल 

4 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक और जहां सरकार पंचायत चुनाव को जल्द कराने की बात कह रही है। वहीं कांग्रेस लगातार सरकार की इस मंशा पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगा रही है कि सरकार पंचायत चुनावों को टालना चाहती है और इन दोनों ही पार्टियों की सियासत के बीच न्यायालय की दहलीज पर पहुंचे मामले पर क्या तस्वीर सामने आती है यह आने वाले वक्त में तय हो जाएगा।

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कांग्रेस बोली- न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद 

वहीं पंचायत चुनाव को लेकर सरकार से जवाब तलब करने पर कांग्रेस (Congress) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है। आरक्षण और परिसीमन पर जो रोक लगाई गई है उस पर कोर्ट स्टे लगाएगी। सरकार चुनाव करवाने से डर रही है। इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है।

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