पंचकूला. नाबालिग से रेप के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी। यह मामला 2025 में थाना कालका क्षेत्र में दर्ज हुआ था।

अप्रैल 2025 में दर्ज हुई थी शिकायत
डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह के मुताबिक, अप्रैल 2025 में 17 साल की लड़की ने पुलिस को शिकायत दी थी। उसने बताया था कि एक युवक ने उससे दोस्ती की और बाद में उसके साथ रेप किया।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया।
मेडिकल जांच और काउंसलिंग के बाद गिरफ्तारी
पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच और काउंसलिंग कराई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए गए।
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में सबूत पेश किए और केस की मजबूत पैरवी की। पुलिस के अनुसार, इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
दोषियों को नहीं छोड़ेंगे: पुलिस कमिश्नर
पंचकूला पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत जांच, साक्ष्य जुटाना और प्रभावी पैरवी कराना पुलिस की प्राथमिकता है।
पुलिस कमिश्नर ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों की गतिविधियों, सुरक्षा और ऑनलाइन संपर्कों पर नजर रखें।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m


