Patanjali Products Ban: उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के करीब 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. यह जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सोमवार शाम सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी गई.

उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भी सोमवार को उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया. इसमें कहा गया- पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी का लाइसेंस रोक दिया गया है.

दिव्य फार्मेसी पतंजलि उत्पाद बनाती है. राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने बाबा की कंपनी को खांसी, रक्तचाप, शुगर, लीवर, गण्डमाला और आंखों की बूंदों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 14 दवाओं का उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया है. यह आदेश सभी जिला औषधि निरीक्षकों को भी भेज दिया गया है. जिला औषधि निरीक्षक ने 16 अप्रैल को रामदेव, बालकृष्ण, दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है. इसकी जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी दे दी गई है. दरअसल, कोर्ट ने आयुष मंत्रालय और राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से जवाब मांगा था.

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने का भी दिया निर्देश (Patanjali Products Ban)

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने कुछ उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए रामदेव की बार-बार आलोचना की है.

सुप्रीम कोर्ट कल करेगा पतंजलि मामले की सुनवाई

अब सुप्रीम कोर्ट आज (30 अप्रैल) पतंजलि मामले की सुनवाई करेगा ताकि यह तय किया जा सके कि रामदेव के खिलाफ अवमानना का आरोप दायर किया जाना चाहिए या नहीं.