शैलेंद्र पाठक,बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में लागू आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में आदित्य तिवारी ने याचिका लगाई थी. जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. आज इस याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब के लिए 10 दिन का समय दिया है. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई की गई. शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने पैरवी की.
गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में 82 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है. आदित्य तिवारी ने याचिका लगा कर सरकार के फैसले को चुनौती दी है. 82 प्रतिशत आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के खिलाफ बताया है. प्रदेश में एसटी के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत, एससी को 13 प्रतिशत और दस प्रतिशत आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया है.