नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने को अपराध करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहमति से फिजिकल रिलेशन बनाने की उम्र को कम नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि पत्नी पुलिस के पास शिकायत कर सकती है. ये पोक्सो एक्ट के तहत आएगा.
दरअसल इंडियन पीनल कोड की धारा 375 (2) कहता है कि अगर 15 से 18 साल की पत्नी के साथ अगर कोई संबंध बनाता है, तो वो रेप नहीं माना जाएगा. इधर देश में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल रखी गई है. बावजूद इसके अभी भी देश में बाल विवाह हो रहे हैं.
इधर विवाह कानून के मुताबिक, शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए.
एक एनजीओ ‘इनडिपेंडेट थाट‘ ने आईपीसी की धारा 375(2) को शादीशुदा और गैर शादीशुदा यानि 15 से 18 साल की लड़कियों में भेदभाव करने वाला बताया था और इसे रद्द करने की मांग की थी. इस एनजीओ ने कहा था कि जब 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों को हम बच्चा मानते हैं, तो फिर शादी हो जाने के बाद उसे ही आईपीसी की धारा 375(2) के तहत बच्चा नहीं मानते, ये पूरी तरह से गलत है.