Durga Puja 2025: बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन ने इस वर्ष दुर्गापूजा त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में आगामी सभी पर्व-त्योहारों में चौकसी और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

हर पंडाल को लेना होगा लाइसेंस

राज्य में इस बार किसी भी पूजा-पंडाल को बिना लाइसेंस बनाने की अनुमति नहीं होगी और मूर्ति विसर्जन भी नियमों के तहत ही होगा। सभी जुलूसों की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। प्रत्येक पूजा पंडाल को संबंधित थाना से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। राज्य में औसतन 15 से 16 हजार प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और इस वर्ष भी इसी संख्या के आसपास प्रतिमाओं के स्थापित होने की संभावना है।

पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी थाना क्षेत्र में हंगामा या लापरवाही पाई गई, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा पूजा के दौरान सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों से लाखों लोग शहरों की ओर आते हैं। इनके आवागमन के दौरान रास्तों पर छिनतई, छेड़खानी और लूटपाट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी और शहर के किनारे रोशनी की विशेष व्यवस्था की जाएगी।

सीमा से लेकर गली-मोहल्लों तक कड़ी सुरक्षा

नेपाल सीमा से जुड़े जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। करीब 127 थानों को गश्ती और चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। पूजा पंडाल और जुलूस की सुरक्षा के साथ ही सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। सीमा पर सशस्त्र बलों की भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर भी निगरानी और चेकिंग बढ़ाई गई है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी और संवेदनशील स्थानों पर सादे लिबास में पुलिस तैनात की गई है।

सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा पर सख्त नजर

राज्य के सभी जिलों में सोशल मीडिया यूनिट और मुख्यालय के कमांड सेंटर को पूरी तरह मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री या साइबर अपराध की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पूजा के दौरान ठगी और फ्रॉड से बचाव के लिए जनता को सजग रहने की सलाह भी दी गई है।

24 घंटे सक्रिय रहेगा पुलिस कंट्रोल रूम

पुलिस मुख्यालय का कंट्रोल रूम चौबीस घंटे सक्रिय रहेगा। सभी जिलों से निरंतर रिपोर्ट ली जा रही हैं और वरिष्ठ अधिकारी सभी बड़ी घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। विसर्जन जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले अन्य समुदायों के धार्मिक स्थलों पर मैजिस्ट्रेट तैनात होंगे। असामाजिक तत्वों के खिलाफ थानों को बंध-पत्र भरवाए जाने का निर्देश भी दिया गया है।

सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा अनिवार्य

पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन उपकरण और पानी के ड्रम उपलब्ध रहेंगे। किसी भी पंडाल में ऐसा चित्र, स्लोगन या दृश्य नहीं होगा जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित डेसिबल में किया जाएगा और रात 10 बजे के बाद इसे बंद करना होगा।

डीजीपी का संदेश

डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि, सभी जिलों के एसपी से लेकर थाना स्तर तक सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा। किसी भी उपद्रव की घटना पर तुरंत स्पीडी ट्रायल कर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। जनता से अपील है कि किसी स्थिति में कानून को हाथ में न लें और पुलिस को तुरंत सूचना दें।

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