दिल्ली. पूरे भारत में कहीं पर भी जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तब बहुत से लोग अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड से निकालकर ले जाते है। ऐसे में दुर्घटनाएं हो जाती है। जिसमें अब तक बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस तरह की घटनाएं ना हो इसलिए अब गुजरात सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। अगर गुजरात में कोई भी ड्राइवर दो बार रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाएगा।

ट्रैफिक नियंत्रण पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पहली बार रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस एफआईआर के कागजात आरटीओ को भेजेंगे। इसी के साथ आरटीओ अफसर तीन से छह महीनों के लिए लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। पर वह व्यक्ति अगर दूसरी बार रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हुए पकडा गया तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाएगा और उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।

इससे पहले गुजरात में रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते वक्त पांच बार पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान था। पर अब ट्रैफिक कानून में संशोधन किया गया है। परिवहन विभाग के डीसीपी संजय खरात ने कहा, नियमों का उल्लंघन दो बार करने वाले के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश कर सकती है।

नए नियमों के अनुसार ट्रैफिक पुलिस ने अब तक सात लोगों के लाइसेंस रद्द किए है। इस नियम को भविष्य में भी सख्ती से लागू किया जाएगा।