अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश के संविदा शिक्षकों (Contract Teacher) के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल, प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा शाला शिक्षक वर्ग समाप्त कर प्राथमिक शिक्षक बनाये जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति नियम में संशोधन किया है।

स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों (Government Schools) में साल 2014 और उसके बाद नियुक्त किए गए संविदा शिक्षकों की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) दी जाएगी।

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राज्य शासन (State Government) ने संविदा शाला शिक्षक (Contract School Teacher) को ‘प्राथमिक शिक्षक (Primary Reacher), प्रयोगशाला शिक्षक (Lab Teacher) और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान’ से प्रतिस्थापित करने संबंधी आदेश जारी किया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh) की अध्यक्षता में 24 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में संविदा शाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक से प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

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