चंडीगढ़. पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इमारतों के निर्माण को लेकर नियमों में बदलाव किया है। इन नियमों के बदलाव के साथ सुरक्षा पर और भी अधिक जोर दिया गया है. यह नए नियम घरों, दुकानों, सोसाइटी और कमर्शियल बिल्डिंग पर लागू होंगे. सरकार ने पंजाब शहरी नियोजन और बिल्डिंग (संशोधन) नियम, 2026 में इसे लागू कर दिए हैं. नए नियमों में फायर एग्जिट, बिजली की ओवरहेड लाइनों से दूरी, पार्किंग, सोलर पैनल, छत पर टॉयलेट और लिफ्ट से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव किया गया है.
आगजनी की घटना को ध्यान में रखते हुए 21 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतों में सभी सीढ़ियों को फायर एग्जिट के तौर पर तैयार करना जरूरी होगा. आपात स्थिति में लोग इन सीढ़ियों के जरिए सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सकेंगे. इसके साथ ही बिजली की ओवरहेड लाइनों के आसपास निर्माण करते समय तय दूरी का पालन करना होगा. बिजली की लाइन के नीचे सीधे निर्माण की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही नई व्यवस्था में कार पार्किंग, लिफ्ट, क्लब हाउस और स्टिल्ट से जुड़े नियम भी तय किए गए हैं. सोसाइटी में पार्किंग की व्यवस्था अब निर्धारित नियमों के अनुसार करनी होगी.
बूथ और दुकानों के लिए नियम
बूथ, सामान्य दुकानों और SCO में फर्श से छत तक की अधिकतम ऊंचाई 5 मीटर रखी जा सकेगी.
बूथ में बनाई जाने वाली मेजेनाइन फ्लोर का इस्तेमाल केवल सामान रखने के लिए किया जा सकेगा. यहां ग्राहकों के बैठने या कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी. मेजेनाइन का क्षेत्रफल बूथ के कुल क्षेत्रफल के दो-तिहाई से ज्यादा नहीं होगा. साथ ही इसे FAR में शामिल नहीं किया जाएगा.
सोलर पैनल के लिए भी नियम
छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए पैनल के नीचे 2.4 मीटर तक की जगह रखी जा सकेगी. सोलर पैनल और उसका स्ट्रक्चर इमारत की कुल ऊंचाई और FAR की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा.
इसके अलावा अब छत पर अधिकतम 6 वर्गमीटर तक का टॉयलेट बनाया जा सकेगा. इसकी अधिकतम ऊंचाई 2.75 मीटर होगी. इसे भी बिल्डिंग की कुल ऊंचाई और FAR में शामिल नहीं किया जाएगा.
लिफ्ट सीधे छत तक ले जाने की अनुमति
नए नियमों के तहत आवासीय और कमर्शियल दोनों तरह की इमारतों में लिफ्ट को सीधे छत तक ले जाने की अनुमति होगी. लिफ्ट का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 और संबंधित नियमों के अनुसार करना होगा. इससे बुजुर्गों, दिव्यांग लोगों और छत तक सामान ले जाने वालों को सुविधा मिलेगी. यह एक राहत की बात होगी.
जिम और इंडोर गेम्स एरिया में FAR की राहत
पोडियम पर बने कॉमन जिम या इंडोर गेम्स एरिया का सिर्फ 50 प्रतिशत हिस्सा FAR में शामिल किया जाएगा। इससे ऐसे कॉमन एरिया बनाने वालों को FAR के मामले में राहत मिलेगी. कुल मिलाकर पंजाब सरकार के नए बिल्डिंग नियमों का असर घर, दुकान, सोसाइटी और कमर्शियल इमारतों के निर्माण पर पड़ेगा.
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