Punjab News: जालंधर. अदालत ने हेरोइन तस्करी में नाइजीरियन नागरिक ओहास डगो को 10 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर 6 महीने की और कैद काटनी होगी. केस में तीन आरोपी मिजोरम की रहने वाली ब्यूटीशियन चौथाटगुप्पी, उसके पति आमिर अली नौकरानी मैक्यू भगोड़े चल रहे हैं.

थाना मकसूदां की पुलिस ने एक जनवरी 2019 को विधिपुर फाटक के पास से एक टैक्सी रोक कर चेकिंग की थी. टैक्सी में मिजोरम की ब्यूटीशियन चौथाटगुप्पी, उसके पति आमिर अली, नौकरानी मैक्यू और नाइजीरियन नागरिक ओहास डगो बैठे थे. पूछताछ में बोले दिल्ली से घूमने आए हैं. ओहास डगो की गोद में एक टेडी बियर था और नीचे जूस व दूध के डिब्बे . पुलिस ने पूछा तो बोले , ब्यूटीशियन की 5 महीने की बच्ची को रास्ते में भूख लग आती है तो यह सारा सम्मान रखा था.

पुलिस ने टेडी बियर को खोल कर देखा तो उसमें से एक किलो और दूध व जूस के डिब्बे से आधा-आधा किलो हेरोइन बरामद की गई. नाइजीरियन नागरिक दिल्ली के उत्तम नगर में रहता था. वह लंबे समय से ड्रग रैकेट चला रहा था. वह बरामद की गई हेरोइन अमृतसर एरिया में देने के लिए निकले थे.