फरीदकोट. पंजाब में पंचायत चुनावों के लिए प्रचार रविवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया है। इसके साथ ही कई आदेश भी जारी हो गए हैं इसे नहीं मानने पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आदेश की अगर बात करें तो इसमें लंबे चौड़े कई नियम है।
पंचायत चुनाव को लेकर डीसी विनित कुमार ने चुनाव प्रचार पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह सभी प्रतिबंध मतदान केंद्रों के आसपास लगाए गए हैं। 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा।
पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर तैयारी की जा रही है। किसी भी तरह की अव्यवस्था और सुरक्षा में चूक ना हो इसका विशेष ख्याल रखा गया है। पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब में खासी व्यवस्था बनाई गई है। जारी आदेश के अनुसार रविवार को शाम छह बजे जहां चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, वहीं दूसरे जिलों से प्रचार के लिए इस जिले में आए पार्टी कार्यकर्ता अथवा नेताओं को भी वापस लौटना लौटने को कहा गया है। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त डीसी विनीत कुमार ने मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार करने, किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट, लाउड स्पीकर, मेगाफोन आदि का उपयोग करने, चुनाव के दिन प्रचार करने, पोस्टर, बैनर लगाने आदि पर प्रतिबंध लगाया है।
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