सुल्तानपुर. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए सोमवार, 26 अक्टूबर का दिन अहम है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी. विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. उनके अधिवक्ता के मुताबिक, राहुल गांधी दोपहर 12 बजे अदालत में उपस्थित होंगे.

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2018 में दर्ज हुआ था मानहानि का मुकदमा

यह मामला अगस्त 2018 का है. सुल्तानपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था. शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इससे उनकी भावनाएं आहत हुई थीं.

2024 में राहुल गांधी ने कराई थी जमानत

इस मामले में राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश हुए थे. उस समय उन्होंने जमानत कराई थी. इसके बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी. दोनों पक्षों ने अदालत में अपनी दलीलें रखीं. अब सभी की नजर फैसले पर टिकी है.

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बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने का तर्क

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ल ने लिखित बहस में कहा कि बयान दिए जाने की बात स्वीकार है, लेकिन उसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया. वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने बयान स्वीकार किए जाने का हवाला देते हुए राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की है. दोनों पक्षों की बहस 13 अक्टूबर 2026 को पूरी हो गई थी. इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. राहुल गांधी के अधिवक्ता के मुताबिक, कांग्रेस सांसद सोमवार दोपहर 12 बजे अदालत में पेश होंगे. कोर्ट के फैसले से मामले की आगे की दिशा तय होगी.