टुकेश्वर लोधी, आरंग। अवैध रेत खनन से लेकर भंडारण और परिवहन के खिलाफ रायपुर जिला प्रशासन ने बीती रात आरंग क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई की. इस दौरान सात हाइवा, एक जेसीबी और दो ट्रकों को जब्त कर आरंग थाने के सुपुर्द किया गया. प्रशासन की कार्रवाई से कारोबार में रेत माफिया में हड़कंप मचा हुआ है.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्षा काल की अवधि में नदियों से खनन प्रतिबंधित किया है. छत्तीसगढ़ में यह अवधि 10 जून से 15 अक्तूबर तक निर्धारित है. एनजीटी के निर्देश पर कलेक्टर सौरभ कुमार ने रायपुर जिले में संचालित सभी रेत खदानों से तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए है. इसके साथ ही सभी एसडीएम, राजस्व अधिकारियों के साथ खनिज विभाग के अधिकारियों को जिले की नदियों से रेत खनन पर रोक लगाने को कहा गया. इसके परिपालन में अधिकारियों ने नदियों में संचालित कई रेत खदानों का निरीक्षण कर रेत उत्खनन बंद कराया.

इस कड़ी में जिले की माइनिंग प्रभारी सिम्मी नाहिद ने सब से पहले सभी रेत खदानों से रेत खनन पर रोक लगाई. इसके साथ ही प्रशासन ने मंदिर हसौद, नकटा, हरडीडीह, पारागांव में कई जगहों पर औचक पहुंच रेत के भंडारों की जांच की. सात जगहों पर नियमों के विपरीत रेत का भारी मात्रा में भंडारण मिला. इस दौरान अवैध रेत भंडारण, लोडिंग के काम में लगी एक जेसीबी मशीन और दो ट्रक भी जब्त किया. वहीं आरंग एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने भी जांच के दौरान बिना रॉयल्टी पर्ची और दस्तावेजों के रेत का अवैध परिवहन करते सात हाइवा पकड़ जब्त किया. इन सभी वाहनों को आरंग थाने में सुपुर्द किया गया है.

रेत भंडारण और परिवहन कर्ताओं की हुई बैठक

अवैध रेत भंडारण और परिवहन पर लगाम कसने प्रशासन के अधिकारियों ने गुरुवार को रेत भण्डारणकर्ताओं और परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों की भी बैठक ली. सभी को शासन द्वारा निर्धारित नियमों, रॉयल्टी पर्ची और एनजीटी के मानक निर्देशों के अनुसार ही रेत भंडारण और परिवहन के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि नियमों और निर्देशों के विपरीत कार्य करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सभी भण्डारणकर्ताओं को सही कीमत पर आम जनों को रेत उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए. रेत की कालाबाज़ारी, अधिक दामों पर रेत बिक्री की शिकायत पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

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