शिवम मिश्रा, रायपुर। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की जमानत याचिका खारिज हो गई है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विक्रम प्रताप चंद्रा ने जमानत याचिका खारिज की है.
कोर्ट ने मामले को गंभीर प्रवक्ति का मानते हुए जमानत याचिका खारिज की है. कालीचरण की जमानत याचिका सेशन कोर्ट पर लगाई गई थी. अब कालीचरण की जमानत पर अगली सुनवाई हाईकोर्ट पर होगी.
महाराष्ट्र पुलिस को प्रोडक्शन वारंट नहीं मिला है. कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट देने से इंकार कर दिया है. ट्रांजिट रिमांड के लिए कल फिर से महाराष्ट्र पुलिस अपील करेगी. महाराष्ट्र पुलिस ने CJM भूपेंद्र वासनीकर की कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की अर्जी लगाई थी.
दरअसल, कालीचरण बाबा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. रायपुर पुलिस की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस भी रायपुर पहुंची है. कालीचरण बाबा को प्रोडक्शन वारंट पर ठाणे ले जाने आई थी, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस को प्रोडक्शन वारंट नहीं मिला. महाराष्ट्र पुलिस की 5 सदस्यीय टीम रायपुर पहुंची है. ठाणे पुलिस स्टेशन में धारा 295, 298, 505 (2) के तहत अपराध दर्ज है. इसी सिलसिले में रायपुर से बाबा को ठाणे ले जाने आई है.
महाराष्ट्र के अकोला, कडक, ठाणे समेत 5 अलग-अलग थानों ने कालीचरण के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. कालीचरण का प्रोडक्शन वारंट मिलने के बाद उसे सड़क या फिर हवाई मार्ग से महाराष्ट्र ले जाया जाएगा, जिसके बाद आगामी 13 जनवरी तक कालीचरण को फिर रायपुर लाया जाएगा.
रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दैरान राष्ट्रपिता पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कालीचरण को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा गया है.
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