Rajasthan IAS-IPS Transfers: राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों के तबादलों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त 2026 तक गृह जिले या गृह क्षेत्र में तैनात अधिकारियों और लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों का तबादला किया जाए, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जा सकें।

इन अधिकारियों के होंगे तबादले

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक (SP), अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त एसपी, जिला आबकारी अधिकारी, एसडीएम, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार और डीएसपी सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा।

जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्तालयों में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी और एसीपी भी इस आदेश के दायरे में आएंगे। वहीं नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के आयुक्त, उपायुक्त और अधिशासी अधिकारियों पर भी यह नियम लागू होगा।

3 साल से अधिक तैनाती वाले भी हटेंगे

आयोग ने 30 नवंबर 2026 को कटऑफ तिथि मानते हुए निर्देश दिया है कि पिछले चार वर्षों के दौरान किसी जिले, नगरीय निकाय या पंचायत समिति में तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक तैनात अधिकारियों का भी तबादला किया जाए। पंचायत स्तर पर बीडीओ, थानाधिकारी, आबकारी निरीक्षक, नायब तहसीलदार और पीएसआई समेत अन्य अधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जाएगा।

लापरवाह अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से रखा जाएगा दूर

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले चुनावों में लापरवाही के चलते जिन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, उन्हें चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। साथ ही, चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जा सकेगा।

ट्रांसफर बैन के बीच आ सकती है बड़ी सूची

प्रदेश में 10 जुलाई 2026 से सामान्य तबादलों पर रोक लागू है। हालांकि निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद अब चुनावी तैयारियों के मद्देनज़र आईएएस, आईपीएस और राज्य सेवा के कई अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची जारी होने की संभावना है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार हाईकोर्ट में शपथ-पत्र देकर 15 नवंबर 2026 तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने का आश्वासन दे चुकी है।

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