Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 लेवल-2 की परीक्षा में विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में अहम आदेश दिया है. कोर्ट की खंडपीठ ने इस भर्ती के संशोधित परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा दी है. साथ ही, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि परिणाम में कोई संशोधन होता है, तो नियुक्त शिक्षक अपनी पदस्थापनाओं से हटाए नहीं जाएंगे.

हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार शामिल थे, ने यह आदेश सरिता कुमारी और कन्हैयालाल की अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया. इन अपीलों में कहा गया था कि एकलपीठ ने 6 दिसंबर 2023 को विवादित प्रश्नों के संबंध में याचिका पर चयन बोर्ड को विशेषज्ञ कमेटी बनाने और प्रश्नों का पुनः परीक्षण करने का आदेश दिया था. इसके बाद, रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा परिणाम में संशोधन करने की बात कही गई थी.

इस आदेश को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी. वर्तमान में 27,000 पदों में से 25,000 अभ्यर्थी पहले ही नियुक्त हो चुके हैं. हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि इन नियुक्त शिक्षकों को कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे परिणाम में कोई संशोधन क्यों न किया जाए.