Rajasthan News: यहां पंजीयन करवा कर बढ़ा सकेंगे कैशलैस उपचार के लिए बीमा राशि, जानें नियम एवं शर्तेंराज्य सरकार की ओर से 24 अप्रैल से 30 जून के बीच प्रस्तावित महंगाई राहत शिविर, प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कवरेज राशि भी बढ़वाई जा सकेगी। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ पृथ्वी सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ओ पी सामर ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट घोषण वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत कवरेज राशि 10 लाख से बढाकर 25 लाख रूपए प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दी है। उक्त प्रावधान का लाभ योजना में वर्तमानम में पंजीकृत परिवारों को महंगाई राहत शिविरों के माध्म से दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि योजना में पूर्व में पंजीकृत परिवार, जिनकी बीमा कवरेज राशि अभी 10 लाख रूपए है उन्हें बीमा कवरेज राशि 10 लाख से 25 लाख करवाने के लिए महंगाई राहत शिविरों में जाकर पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए लाभार्थियों को शिविरों में जनाधार कार्ड का नंबर बताना आवश्यक होगा। शिविर में किसी भी जिले का कोई भी व्यक्ति राज्य में कहीं भी अपना पंजीयन करवा सकता है।

पंजीयन के लिए परिवार के मुखिया का स्वयं आना अनिवार्य नहीं है। परिवार को कोई भी सदस्य शिविर में आकर परिवार का रजिस्टेªशन करवा सकेगा। उन्हें जनाधार की मूल प्रति या छाया प्रति प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। लाभार्थी द्वारा बताई गई जनाधार कार्ड की संख्या या जनाधार पंजीयन रसीद संख्या के अनुसार रजिट्रेशन एवं आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा 850 प्रीमियम चुकाकर योजना में पंजीकृत जिन परिवारों की पॉलिसी की वैधता समाप्त हो चुकी है वे परिवार भी इन शिविरों में पॉलिसी रिन्यु करा सकेंगे।

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