Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के नाम पर पूरन सिंह के मकान को तोड़े जाने के मामले में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने सख्त कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर सेल अमीन ने नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई सहित दो अन्य संबंधित अधिकारियों की गाड़ियों को कुर्क कर लिया। कुर्क की गई गाड़ियों के नंबर RJ 05 UA 9625, RJ 05 CB 1868, और RJ 05 US 6066 हैं। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि इन वाहनों को न तो खुर्द-बुर्द किया जाएगा और न ही इन्हें चलाया जाएगा।

मामला 2017 का है, जब नगर निगम ने कुम्हेर गेट के पास पूरन सिंह के मकान को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया था। पूरन सिंह ने इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में स्टे लिया था, लेकिन नगर निगम ने स्टे की अवहेलना कर मकान ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पूरन सिंह ने कोर्ट में अपील की, जिसमें मांग की गई कि उनका मकान यथावत बनवाया जाए या हर्जाना दिया जाए।
मई 2022 में कोर्ट ने तत्कालीन नगर निगम आयुक्त को हर्जाना देने का आदेश दिया, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। सेल अमीन विकास कुमार ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर यह कुर्की की कार्रवाई की गई। नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने बताया कि 2017 में अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई थी, जिसमें पूरन सिंह का मकान भी तोड़ा गया था। अब कोर्ट के आदेश के तहत तीन गाड़ियां कुर्क की गई हैं।
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