Rajasthan News: उदयपुर. पिता की लाठी से वारकर हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गोगुन्दा थाने में गत 8 जनवरी 2022 को कानाराम ने अपने भतीजे मालरिया तला गोगुन्दा निवासी ताराचंद गमेती के खिलाफ उसके पिता हमेरा गमेती की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

पुलिस ने आरोपी ताराचंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. लोक अभियोजक ने 17 गवाह व 23 दस्तावेज पेश कर तर्क दिया कि आरोपी पर पिता की हत्या का संगीन आरोप है. इसे कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाना चाहिए. आरोप सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंचल मिश्रा ने आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास, दस हजार रुपए व धारा 341 में एक माह की कैद व 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

यह था मामला

परिवादी कानाराम ने रिपोर्ट में बताया कि 7 जनवरी को बड़े भाई हमेरा के घर लडऩे झडऩे की आवाज आ रही थी. मौके पर जाकर देखा तो भतीजा ताराचंद उसके पिता हमेरा से झगड़ा करते हुए लठ से मारपीट कर रहा था. मारपीट में सिर में चोट लगने से हमेरा की मौत हो गई. परिवादी का कहना था कि भतीजा कोई कामकाज नहीं करता था, पिता हमेरा उसे कहता था तो वह उसके साथ आए दिन झगड़ा करते हुए मारपीट करता था.

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