Rajasthan News: जयपुर. थप्पड़ कांड को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. उनपर आरोप है कि देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 को समरावता में उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था. इस मामले में कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल सकी है.

हाईकोर्ट की एकलपीठ के न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में आदेश जारी किए. राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील नरेंद्र धाकड़ ने मामले की पैरवी की.
ये भी पढ़ें:
- Bihar News: बिहार की सियासत में आने वाला है भूचाल! चिराग पासवान ने 243 सीटों पर लड़ने का किया ऐलान
- School Holiday: इतने दिनों के लिए स्कूल बंद, बारिश की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला, आदेश जारी
- CG NEWS: अब संवरेगा ऐतिहासिक दलपत सागर, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजाना के तहत 9 करोड़ 88 लाख रुपये स्वीकृत…
- BJP की नफरती और अलगाववादी सोच से… अखिलेश यादव का स्कूलों के विलय को लेकर बोला हमला, स्वतंत्रता दिवस के दिन सपा का ये है प्लान…
- बारिश में भीगने से 4 लाख क्विंटल धान खराब : करोड़ों खर्च के बाद भी धान को सुरक्षित नहीं रख पाया विपणन विभाग, विधायक कश्यप ने कहा – जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारियों पर हो कार्रवाई