Rajasthan News: जयपुर. थप्पड़ कांड को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. उनपर आरोप है कि देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 को समरावता में उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था. इस मामले में कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल सकी है.

हाईकोर्ट की एकलपीठ के न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में आदेश जारी किए. राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील नरेंद्र धाकड़ ने मामले की पैरवी की.
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