जैसलमेर। राजस्थान के बासनपीर जूनी गांव में छतरी निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. उपखंड अधिकारी (एसडीएम) गोयल ने इलाके में धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है. इसके तहत अब गांव की सीमा के भीतर एक स्थान पर पांच से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे.

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश

प्रशासन ने माना है कि हाल के विवाद के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और कानून एवं शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है. ऐसे में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.

दो महीने तक रहेगा आदेश प्रभावी

आदेश के तहत—
कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर या अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा.
विस्फोटक पदार्थ या किसी भी प्रकार के हथियार लेकर सार्वजनिक स्थलों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी.
आदेश की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यह प्रतिबंध अगले दो महीने तक लागू रहेगा.

छतरी विवाद से उपजा तनाव

गौरतलब है कि 10 जुलाई 2025 को बासनपीर जूनी में ऐतिहासिक छतरियों के पुनर्निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस झड़प में पुलिस ने 20 से अधिक महिलाओं सहित कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया था. यह विवाद रियासतकालीन वीर योद्धाओं रामचंद्र जी सोढ़ा और हदूद जी पालीवाल की स्मृति में बनाई जा रही छतरियों के निर्माण के दौरान भड़का था. प्रशासन की अपील है कि लोग नियमों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें.