कुमार इंदर, जबलपुर: बेटी के साथ रेप के मामले में सजा काट रहे शख्स को हाईकोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने भोपाल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह फैसला सुनाया है। दरअसल, मामला भोपाल का है जहां एक नाबालिग ने अपने पिता पर रेप का आरोप लगाया था। लेकिन बाद में पता चला कि नाबालिग ने अपने प्रेमी के कहने पर पिता के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई थी।

आरोपी पिता पप्पू उर्फ जालिफ को भोपाल की कोर्ट ने साल 2012 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में आरोपी ने साल 2013 में हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता के वकील विवेक अग्रवाल ने बताया कि लड़की ने हाईकोर्ट में कबूल किया उसने अपने प्रेमी के कहने पर झूठी FIR लिखवाई थी। दरअसल, पिता ने अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था।

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हाईकोर्ट ने दिए पिता को रिहा करने के निर्देश

मामले में विवेचना अधिकारी ने भी लापरवाही बरती थी। इस मामले में धारा 164 के तहत बयान ही नहीं लिए गए थे। दोनों पक्षों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया गया था। मेडिकल एविडेंस में भी रेप के पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। अब हाईकोर्ट ने लड़की के पिता को तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए हैं।

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